पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत में पेशावर हाईकोर्ट ने सिख समुदाय की तरफ से लगाई गई याचिका पर आदेश दिया है कि उन्हें अपने साथ कृपाण रखने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएं।
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