वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि ऐसे आयातक-निर्यातक जिनके कोड जनवरी, 2005 के बाद से अपडेट नहीं किए गए, आने वाले 6 अक्तूबर से निष्क्रिय कर दिए जाएंगे।
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