सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी कैंपस के करीब एक हाउसिंग कांप्लेक्स के निर्माण पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया था।
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